अगर आप यूपी में है और 15 जुलाई के बाद किया प्लास्टिक के लिफाफे का इस्तेमाल तो लग सकता है 25 हज़ार रुपये जुर्माना और 3 महीने तक की कैद

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई से राज्य में प्लास्टिक के लिफाफे बैन करने के निर्देश जारी करवाये है। अगर प्लास्टिक का लिफाफा इस्तेमाल करना भी हो तो कम-से-कम 50 माइक्रोन का होना चाहिए।

शुक्रवार को मुख्य सचिव अनुज चंद्र पांडेय और नगर विकास प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह ने पर्यावरण के अधिकारियों के साथ बैठाक कर इसकी पूरी योजना 10 जुलाई तक देने को कहा है।

अगर प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करते पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना और हो सकती है जेल

अगर कोई बैन के बाद लिफाफे का इस्तेमाल करेगा तो जानकारी के मुताबिक पहली बार उसे 5,000 रुपये जुर्माना, अगर फिर से पकड़ा गया तो 10,000 रुपये जुर्माना और अगर तीसरी बार भी फिर से पकड़ा गया तो 25,000 रुपये जुर्माना और 3 महीने तक की कैद सजा होगी।


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